रेलवे टिकट का रिफंड पाने की समय सीमा में दूसरी बार बदलाव करते हुए रेलवे ने इसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है. बयान में कहा है कि यह नियम सिर्फ उन्हीं रेगुलर टाइम टेबल्ड ट्रेन्स के लिए लागू है, जिन्हें रेलवे ने रद्द किया है.
प्रतीकात्मक तस्वीर।